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केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024–25 में केरल के ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग (XV FC) के अनुदान की दूसरी किस्त के तहत 266.80 करोड़ रुपये के बिना शर्त अनुदान जारी किए हैं। यह राशि राज्य के 14 जिला पंचायतों, 152 ब्लॉक पंचायतों और 941 ग्राम पंचायतों के लिए है। वहीं, मेघालय में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए वित्तीय वर्ष 2021–22 की पहली किस्त के रूप में 27.00 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, जो कि राज्य के तीन स्वायत्त जिला परिषदों (खासी, गारो, जयंतिया) के लिए निर्धारित है।
भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय (पीने का पानी और स्वच्छता विभाग) की सिफारिश पर ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए वित्तीय अनुदान की राशि वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है। यह अनुदान वित्तीय वर्ष में दो किस्तों में जारी किया जाता है।
ग्रामीण स्थानीय निकायों को प्रदान किए गए बिना शर्त अनुदान को संविधान के ग्यारहवें अनुसूची में वर्णित 29 विषयों के तहत स्थान-विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्धारित किया गया है, जिसमें कर्मचारियों के वेतन और अन्य व्यवस्थापन लागतें शामिल नहीं हैं। इसके विपरीत, बाध्य अनुदान को मुख्य सेवाओं का समर्थन करने के लिए दिया जाता है, जैसे कि (a) स्वच्छता, खुले में शौच मुक्त (ODF) स्थिति का रखरखाव, घरेलू कचरे का प्रबंधन, मानव अपशिष्ट उपचार और मल कीचड़ प्रबंधन, और (b) पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण के प्रयास।
भारत सरकार पंचायती राज संस्थाओं/ ग्रामीण स्थानीय निकायों को पंद्रहवें वित्त आयोग (XV FC) के अनुदानों के माध्यम से सशक्त बनाते हुए ग्रामीण स्वशासन को मजबूती प्रदान कर रही है। ये अनुदान PRIs / RLBs को अधिक सक्षम, जवाबदेह और आत्मनिर्भर बनाते हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में सतत विकास को बढ़ावा मिलता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' के दृष्टिकोण के अनुरूप, यह पहल समावेशी विकास और सहभागी लोकतंत्र को प्रोत्साहित करती है। इस पहल के माध्यम से PRIs / RLBs को राष्ट्र के विकास ढांचे के महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में सुदृढ़ किया जा रहा है, जिससे ‘विकसित भारत’ की परिकल्पना को साकार किया जा सके।
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