विज्ञापन
खाद्य आपूर्ति व उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने जानकारी दी कि ऐसे श्रमिक, जिन्होंने अपूर्ण पते दिए हैं या दिए गए पते पर निवास नहीं करते हैं, उन्हें खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए अस्थाई पात्रता पर्ची जारी की जाएगी। यह पर्चियां करीब 17 लाख श्रमिकों को जारी की जाएंगी। यह कार्य सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में किया जा रहा है। मार्च 2024 तक ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों के डेटा के आधार पर ये अस्थाई पात्रता पर्चियां जारी की जाएंगी।
खाद्य व उपभोक्ता संरक्षण ने जानकारी दी कि अस्थाई पात्रता पर्ची भारत सरकार के ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर जारी की जाएगी। इसमें श्रमिक का यूएएन नंबर, नाम, जिला, पता, पिनकोड और मोबाइल नंबर शामिल होंगे। चूंकि ई-श्रम पोर्टल पर केवल श्रमिक का पंजीकरण होता है और परिवार के अन्य सदस्यों की जानकारी नहीं होती है, इसलिए अस्थाई पात्रता पर्ची भी केवल उस श्रमिक के लिए जारी की जाएगी जिसके नाम से पंजीकरण हुआ है।
अस्थाई पात्रता पर्ची को यूएएन नंबर के माध्यम से राशन मित्र पोर्टल के एससी/डीएसओ/जेएसओ/स्थानीय निकाय/ग्राम पंचायत/वार्ड कार्यालय के लॉगिन पर डाउनलोड किया जा सकेगा। श्रमिक अपने ई-श्रम कार्ड के साथ डीएससी/डीएसओ/जेएसओ/स्थानीय निकाय/ग्राम पंचायत/वार्ड कार्यालय में जाकर अपनी पात्रता पर्ची प्राप्त कर सकेंगे। संबंधित कार्यालय के अधिकारी या कर्मचारी राशन मित्र पोर्टल पर श्रमिक के यूएएन नंबर के माध्यम से पर्ची को सर्च करेंगे और वैध दस्तावेज जैसे परिवार समग्र आईडी, आधार कार्ड, और पात्रता संबंधी दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे। सत्यापन के बाद ही श्रमिक को स्थाई पात्रता पर्ची जारी की जाएगी, जिसके आधार पर राशन सामग्री की पात्रता सुनिश्चित होगी।
ये भी पढें... MSP पर गेहूं बेचने के लिए कराएं रजिस्ट्रेशन, पोर्टल पर देनी होंगी ये 3 जरूरी जानकारियां