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किसानों की फसल बचाएगी योगी सरकार की मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना, जानिए कैसे करें आवेदन

किसानों की फसल बचाएगी योगी सरकार की मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना, जानिए कैसे करें आवेदन
मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना से किसानों को मिलेगी बड़ी राहत

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना के द्वारा लाभार्थी को खेत सुरक्षा के लिए 12 वाल्ट करंट हेतु सोलर फेंसिंग के लिए 1.43 लाख का अनुदान या फिर प्रति हेक्टेयर की लागत का कुल 60% अनुदान स्वरुप दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना का उदे्श्य:

उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी ने अपने 2024-25 का बजट संसद में पेश किया। बजट पेश करते समय, वित्त मंत्री जी ने राज्य के निहित कई कल्याणकारी योजनाओ का प्रस्ताव रखा। इस योजनाओ का मुख्य उद्देश्य, राज्य की जनता को हर प्रकार की सुविधा मुहैया कराना है। अपने अभिभाषण के दौरान वित्त मंत्री जी का विशेष ध्यान राज्य के कृषि क्षेत्र में था। उन्होंने सदन को जंगली जानवरो द्वारा राज्य के किसानो की फसलों को हो रहे नुकसान से अवगत कराया। उन्होंने कहा की सीमान्त क्षेत्र के किसानो की फसलों को जंगली जानवर द्वारा ख़राब कर दिया जाता है, जिनमे नीलगाय, बन्दर, तथा जंगली सूअर प्रमुख है। इस समस्या से उन किसानो को हर साल काफी नुक्सान झेलना पड़ता है, यहाँ तक की रात रात भर जागकर वह अपने फसलों की सुरक्षा करते दिखाई देते है। इसी समस्या को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा इस नई योजना का शुरुआत की जा रही है।

किसानो को प्रति हेक्टेयर लागत का 60% अनुदान मिलेगा:

मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना के तहत सरकार द्वारा किसानो को अपनी फसल में सोलर ऊर्जा युक्त तार बाड़ लगाने के लिए अनुदान दिया जाएगा। इस सोलर ऊर्जा युक्त तार बाड़ में 12 वाल्ट से अधिक करंट पैदा होगा। जिससे जंगली जानवर खेत में घुसने का प्रयास करेगें तो उससे एक झटका लगेगा इस करंट से जानवर को किसी भी प्रकार का नुक्सान नहीं होगा। और जानवर के तार को छूने से एक तेज ध्वनि सुनाई देगी इस ध्वनि से नीलगाय, बन्दर, तथा जंगली सूअर को फसल को नुक्सान पहुंचने से रोका जा सकेगा। इस योजना को सफल बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 50 करोड़ की व्यवस्था भी प्रस्तावित रखी है। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थी किसानो को प्रति हेक्टेयर लागत का या तो 60 प्रतिशत या कुल 1.43 लाख की राशि अनुदान दी जाएगी।

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मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना से किसानो को लाभ:

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना से किसानो को प्रति हेक्टेयर की लागत का कुल 60% अनुदान स्वरुप दिया जाएगा। इस अनुदान की मदद से किसान अपने फसल के चारो तरफ सोर ऊर्जा युक्त तार बाड़ कर सकेंगे। योजना के सफल प्रयोग से राज्य में कृषि क्षेत्र की विकास दर 5.1 प्राप्त करने में मददगार होगी। वही किसान के द्वारा लगाई फसल का पूरा लाभ पा सकेंगे। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना का आवेदन विभाग द्वारा जल्द ही जारी किया जाएगा। 

आवेदन के लिये पात्रता:

  1. योजना केवल राज्य के किसानो के लिए है।
  2. लाभार्थी लघु सीमांत क्षेत्र का हो।

आवश्यक दस्तावेज:

  1. आधार कार्ड।
  2. निवास प्रमाण पत्र।
  3. आय प्रमाण पत्र।
  4. जमीन सम्बंधित दस्तावेज।
  5. किसान कार्ड।
  6. बैंक सम्बंधित दस्तावेज।
  7. मोबाइल नंबर।

आवेदन की प्रक्रिया:

  1. इस योजना का कृषि विभाग द्वारा तैयार ड्राफ्ट राज्य की कैबिनेट द्वारा पारित किया जाएगा।
  2. कैबिनेट द्वारा पारित होने पर राज्य के किसान इस योजना के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से आवदेन कर सकेंगे।
  3. हालांकि आवेदन किस रूप में किया जाएगा इसकी जानकारी उत्तर प्रदेश सरकार अधिसूचित करेगी।
  4. इस योजना के आवेदन मुख्यता दो स्वरूपों में मांगे जाते है, ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन।
  5. यदि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना के आवेदन ऑनलाइन माध्यम से मंगाए जाते है तो लाभार्थी को अपनी समस्त जानकारी व कुछ प्रमुख दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने होंगे।
  6. ऑफलाइन की स्थिति में कृषि विभाग द्वारा जारी आवेदन फॉर्म को आवेदक पूर्ण रूप से भरकर, दस्तावेजों को संलग्न करके सम्बंधित विभाग के कार्यालय में जमा करना होगा।

नोट: उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना के आवेदन की पूर्ण प्रक्रिया प्राप्त होते ही अपडेट कर दी जाएगी।

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