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उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना, जानिए पात्रता, लाभ और आवेदन प्रक्रिया

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना, जानिए पात्रता, लाभ और आवेदन प्रक्रिया
मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना का मुख्य उदेश्य

पशुपालक उन्नत नसल की गायों को पालने के लिए राज्य सरकार के द्वारा 10,000 से 15,000 हजार रूपए तक की राशि प्रदान की जायेगी। यह धनराशि पशुपालको को दो स्वदेशी नसल की गाय खरीदने पर दिया जायेगा। इस योजना के अंतर्गत उन्नत नसल की स्वदेशी गायों की खरीद पर अनुदान राशि दी जायेगी- साहीवाल, यथा गिरी, हरियाणा, थारपारकर, गंगातीरी।

इस योजना का मुख्य उदेश्य:

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना यह 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शरू किया गया है। इस योजना का मुख्य उदेश्य राज्य के पशुपालको एवं किसानो को गाय पालने के लिए प्रोत्साहन करती है। योजना के द्वारा राज्य के पशुपालको को उन्नत नसल की स्वदेशी गायों को पालने के लिए आर्थिक सहायता दिया जाता है। मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना के तहत रोजगार के अवसर को बढ़ाना देना है। साथ ही राज्य में उच्च उत्पादकता और स्वदेशी उन्नत नस्ल की गायों को पालने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। 

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इस योजना के तहत पशुपालको को गायों की इन चीजों के लिए प्रेरित करना है 

  • गाय की नस्लों में सुधार।
  • उनकी अच्छे से देखभाल करना।
  • उनके पोषण की गुणवत्ता को बढ़ाना।
  • गाय की स्वास्थ्य की देखभाल करना।

योजना का लाभ: उत्तर प्रदेश सरकार राज्य सरकार के माध्यम से 10,000 /- रूपए से 15,000 /- तक की राशि दी जायेगी। यह धनराशि पशुपालको को दो स्वदेशी उन्नत नस्ल की गाय खरीदने पर मिलेगा। इस योजना के तहत पशुपलको को प्रशस्ति पत्र दिया जायगा। इस योजना के अंतर्गत दो स्वदेशी नस्ल गाय खरीदने पर प्रोत्साहन राशि दी जायगी। लाभार्थी को दूसरे राज्यों से गायों को खरीदने पर ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित विभिन्न मदों के लिए कुल व्यय का 40% अर्थात अधिकतम 40,000/- रुपए का प्रति गाय पर अनुदान दिया जाएगा।

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आवेदन के लिये पात्रताएं:

  1. आवेदकर्ता उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
  2. पशुपालकों को इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
  3. आवेदन करने वाले व्यक्ति का आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए।
  4. स्वदेशी नसल की गाय के लिए गाय के जीवन काल में मात्र एक ही बार लाभ प्राप्त करने के लिये पात्र होंगे।
  5. दुग्ध उत्पादकता का निर्धारण 30 दिन के अंदर ही किया जायेगा।
  6. आवेदक के माध्यम से दूसरे राज्य से खरीदी गयी गाय की नस्ल की होनी चाहिए।

पशुपलकों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि:

गाय की उन्नत नस्ल प्रतिदिन दूध उत्पादन  दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि।
साहीवाल गाय।
गिर गाय।
थारपारकर गाय।
08 से 12 किलोग्राम तक
12 किलोग्राम से अधिक
10,000 /- रूपए।
15,000 /- रूपए।
गंगातीरी गाय।

07 से 08 किलोग्राम तक

08 किलोग्राम से अधिक

10,000 /- रूपए।

15,000 /- रूपए।

हरियाणा गाय।

07 से 10 किलोग्राम तक

10 किलोग्राम से अधिक

10,000 /- रूपए।

15,000 /- रूपए।

आवश्यक दस्तावेज:

  1. निवास प्रमाण पत्र।
  2. पशुपालक के बैंक पासबुक की छायाप्रति।
  3. पशुपालक के आधार कार्ड की छायाप्रति।
  4. गायों के पहचान के लिये माइक्रोचिप्स, ईयर टैगिंग पहचान का मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र तथा पहचान संख्या।
  5. गाय के क्रियाशील बीमा का विवरण।
  6. गाय के साथ पशुपालक की फोटो।
  7. मोबाईल नम्बर।

आवेदन करने की प्रक्रिया:

  1. पशुपालक प्रोत्साहन योजना का लाभ लेने के लिये ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकता है।
  2. मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन पत्र उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास विभाग के जिला कार्यालय में उपलब्ध है।
  3. यहाँ से आवेदन पत्र लेकर उसमे पूछे गए सभी जानकारियों को ध्यान से देखें और भरे।
  4. पूछी गई सभी जानकारियों को भरकर, मांगे गए दस्तावेजों को सलंग्न करें।
  5. इसके बाद आवेदन पत्र व सभी दस्तावेजों को सलंग्न कर जनपद के मुख्य विकास अधिकारी अथवा पशु चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में जमा करें।
  6. स्थलीय सत्यापन सिमिति के द्वारा 2,4 दिन दुहान के आधार पर गाय की दैनिक दग्ध उत्पादकता का निर्धारण किया जायेगा। इसके बाद आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
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