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Paramparagat Krishi Vikas Yojana: परंपरागत कृषि विकास योजना, किसान के खाते में सरकार जमा कराएगी 50 हजार रुपए, जानिए कैसे आवेदन करें

Paramparagat Krishi Vikas Yojana: परंपरागत कृषि विकास योजना, किसान के खाते में सरकार जमा कराएगी 50 हजार रुपए, जानिए कैसे आवेदन करें
परंपरागत कृषि विकास योजना

केंद्र सरकार ने देश के किसानों के लिए जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY), 2015 में शुरू की, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन (SHM) के अंतर्गत राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (NMSA) के तहत एक विस्तारित घटक है। PKVY का उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाना है। जैविक खेती में कम कीटनाशकों और कृषि रसायनों का उपयोग किया जाता है, जिससे स्वस्थ और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन सुनिश्चित होता है।

भागीदारी गारंटी प्रणाली (PGS) का महत्व:

योजना भारत में भागीदारी गारंटी प्रणाली (PGS) को बढ़ावा देती है, जो आपसी विश्वास पर आधारित है और स्थानीय स्तर पर प्रासंगिक है। PGS - भारत 'तीसरे पक्ष के प्रमाणन' के ढांचे के बाहर काम करता है। इस योजना के अंतर्गत वित्त पोषण का अनुपात केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा 60:40 है। पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए, केंद्रीय सहायता का अनुपात 90:10 (केंद्र: राज्य) है और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% सहायता दी जाती है।

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परंपरागत कृषि विकास योजना का उद्देश्य:

योजना का मुख्य उद्देश्य है कि पर्यावरण अनुकूल और कम लागत वाली प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके रसायनों और कीटनाशकों से मुक्त कृषि उत्पादों का उत्पादन किया जाए। PKVY के प्रमुख लक्ष्य निम्नलिखित है।

  1. गाँव के युवाओं, किसानों, उपभोक्ताओं और व्यापारियों के बीच जैविक खेती को प्रोत्साहित करना।
  2. जैविक खेती में नवीनतम प्रौद्योगिकियों का प्रसार करना।
  3. भारत की सार्वजनिक कृषि अनुसंधान प्रणाली के विशेषज्ञों की सेवाओं का उपयोग करना।
  4. एक गांव में कम से कम एक समूह प्रदर्शन का आयोजन करना।

परंपरागत कृषि विकास योजना का लक्ष्य:

पीकेवीवाई का लक्ष्य 2025-26 तक 6,00,000 हेक्टेयर भूमि को जैविक खेती के तहत लाना है। इसका उद्देश्य पर्यावरण अनुकूल, कम लागत वाली प्रौद्योगिकियों को अपनाकर रसायनों और कीटनाशकों के अवशेषों से मुक्त कृषि उत्पादों का उत्पादन किया जाए।

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योजना की कार्यप्रणाली: PKVY को तीन वर्षों के समय सीमा में लागू किया जाता है, जो PGS-भारत द्वारा निर्दिष्ट 36 महीनों की पारंपरिक खेती से जैविक खेती में परिवर्तित करने की अवधि के अनुरूप है। PKVY समूह दृष्टिकोण के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा देता है और PGS प्रमाणन को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। PGS प्रमाणन किसानों को उनके जैविक उत्पादों को प्रमाणित करने, लेबल करने और घरेलू बाजार में बेचने में सहायक है।

योजना की प्रमुख विशेषताएं:

  1. जैविक खेती के लिए चुने गए समूह का क्षेत्रफल 20 हेक्टेयर या 50 एकड़ होना चाहिए ।
  2. 20 हेक्टेयर या 50 एकड़ के समूह के लिए उपलब्ध कुल वित्तीय सहायता 10 लाख रुपये किसान सदस्यों के लिए और 4.95 लाख रुपये समूह गठन और PGS प्रमाणन के लिए होती है, जिसमें एक हेक्टेयर प्रति किसान पर सब्सिडी की सीमा होती है।
  3. समूह में शामिल किसानों की कुल संख्या का कम से कम 65 प्रतिशत छोटे और सीमांत श्रेणी के किसानों के लिए आवंटित होना चाहिए।
  4. बजट आवंटन का कम से कम 30% महिला लाभार्थियों/किसानों के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए।

सहायता का पैटर्न: प्रत्येक समूह के लिए कुल 14.95 लाख रुपये की सहायता उपलब्ध है, जिसमें समूह गठन, PGS प्रमाणन और जैविक खाद प्रबंधन शामिल हैं। 50 एकड़ या 20 हेक्टेयर के समूह के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये या 50,000 रुपये प्रति किसान प्रति हेक्टेयर (प्रत्येक किसान के लिए अधिकतम सहायता एक हेक्टेयर) की सहायता किसान सदस्यों को जैविक खाद प्रबंधन और जैविक नाइट्रोजन कटाई के कार्यों के लिए उपलब्ध है। कुल सहायता का 4.95 लाख रुपये प्रति समूह, समूह गठन और PGS प्रमाणन और गुणवत्ता नियंत्रण के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों (IAs) के लिए उपलब्ध है।

पात्रता: सभी किसान और संस्थाएं इस योजना के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। हालांकि, अधिकतम भूमि जोत 2 हेक्टेयर है। 

परंपरागत कृषि विकास योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़:

  1. आधार संख्या
  2. भूमि दस्तावेज़
  3. जाति प्रमाण पत्र (केवल एससी/एसटी/ओबीसी)
  4. फ़ोन विवरण
  5. बैंक विवरण
  6. फ़ोटो
  7. डीपीआर

परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कैसे करें:

  1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले, PKVY योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  2. वेबसाइट के होम पेज पर 'Apply Now' के लिंक पर क्लिक करें।
  3. क्लिक करने के बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। इसमें पूछी गई सभी जानकारी जैसे नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, राज्य आदि भरें।
  4. सभी आवश्यक जानकारी भरने के बाद, मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करें और फॉर्म सबमिट कर दें।
  5. सबमिट करने के बाद, आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हो जाएगा।

आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन: पीकेवीवाई योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन भी होती है। इच्छुक आवेदक अपने-अपने राज्यों की क्षेत्रीय परिषदों से संपर्क कर सकते हैं। क्षेत्रीय परिषदें सभी आवेदनों को समेकित करती हैं और वार्षिक कार्य योजना विकसित करती हैं। यह योजना कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को प्रस्तुत की जाती है। इस प्रकार, आप परंपरागत कृषि विकास योजना 2024 के लिए आवेदन कर सकते हैं।
 

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