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Rashtriya Krishi Vikas Yojana: राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के आवेदन की पूरी जानकारी

Rashtriya Krishi Vikas Yojana: राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के आवेदन की पूरी जानकारी
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2024

भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ अधिकांश आबादी की आजीविका कृषि पर निर्भर है। भारतीय कृषि के विकास के लिए अनेक योजनाएँ शुरू की गई हैं, जिनमें से एक प्रमुख योजना है "राष्ट्रीय कृषि विकास योजना" (RKVY)। यह योजना वर्ष 2007 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य कृषि एवं संबंद्ध क्षेत्रों के समग्र विकास को सुनिश्चित करना है। इस लेख में हम आरकेवीवाई योजना के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे।

आरकेवीवाई (RKVY) योजना:

केंद्र सरकार ने 2007 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के माध्यम से कृषि और संबंधित क्षेत्रों में समग्र विकास सुनिश्चित किया किया जाएगा। इसके लिए राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश अपनी कृषि और संबंधित क्षेत्र की विकास गतिविधियों को चुन सकते हैं। इस योजना को 11वीं पंचवर्षीय योजना एवं 12वीं पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था। वर्ष 2015-16 से योजना की वित्तपोषण प्रणाली को केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 (पूर्वोत्तर राज्यों और हिमालयी राज्यों के लिए 90:10) के अनुपात में संशोधित किया गया है। केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए वित्तपोषण पद्धति 100 प्रतिशत केंद्रीय अनुदान है।

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राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का उद्देश्य:

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का उद्देश्य कृषि और संबंधित क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देना है। इस योजना का लक्ष्य कृषि उद्यमिता को बढ़ावा देना है। इस योजना के माध्यम से कृषि के मौलिक संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा, जिससे गुणवत्तापूर्ण इनपुट, भंडारण, बाजार और सुविधाओं तक पहुँच सुनिश्चित की जा सकेगी। इस योजना को किसानों की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किया जाएगा और उनकी आय को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। यह योजना कृषि क्षेत्र के विकास में प्रभावी साबित होने की उम्मीद है और किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने की दिशा में योगदान करेगी।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की अवधि और वित्तीय आवंटन:

भारत सरकार ने 15,722 करोड़ रुपए के वित्तीय आवंटन से 3 वर्ष अर्थात् 2017-18 से 2019-20 की अवधि के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना- कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र पुनरुद्धार हेतु लाभकारी दृष्टिकोण (आरकेवीवाई-रफ्तार) के रूप में जारी रखने के लिए मंजूरी दी है। इसका लक्ष्य किसानों के प्रयासों को सुदृढ़ कर कृषि को लाभकारी गतिविधि बनाना, जोखिम को कम करना और कृषि व्यवसाय उद्यमिता को बढ़ावा देना है। आरकेवीवाई-रफ्तार के तहत, कृषि उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देने के अलावा कटाई के पहले और कटाई के बाद अवसंरचना पर महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के घटक:

  1. नियमित RKVY-RAFTAAR (इंफ्रास्ट्रक्चर/एसेट): राज्यों को अपने परिव्यय के 70% से 20% फसल पूर्व बुनियादी ढांचे की स्थापना और 30% कटाई के बाद के बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए उपयुक्त करने की अनुमति है।
  2. मूल्यवर्धन से जुड़ी उत्पादन परियोजनाएं: योजना के इस घटक के तहत निधि के 70% हिस्से में से 30% हिस्सा राज्य मूल्यवर्धन कृषि व्यवसाय परियोजना के लिए उपयोग कर सकते हैं, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो सके।
  3. नियमित RKVY-RAFTAAR फ्लेक्सी फंड्स: कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों की नवीन गतिविधियों के लिए राज्य निधि के 70% हिस्से में से 20% इस घटक के अंतर्गत प्रयोग कर सकते हैं।

पात्रता और आवंटन:

  1. देश के सभी राज्य इस योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।
  2. इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा 60% राशि खर्च की जाएगी और राज्य सरकार द्वारा 40% राशि खर्च की जाएगी।
  3. पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए केंद्र सरकार द्वारा 90% राशि खर्च की जाएगी और राज्य सरकार द्वारा 10% राशि खर्च की जाएगी।
  4. केंद्र शासित प्रदेशों के लिए इस योजना के अंतर्गत 100% राशि केंद्र सरकार द्वारा खर्च की जाएगी।

राज्य कृषि विकास योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:

  1. आधार कार्ड: पहचान के प्रमाण के रूप में आधार कार्ड अनिवार्य है।
  2. निवास प्रमाण पत्र: स्थायी पते के प्रमाण के लिए निवास प्रमाण पत्र।
  3. आय प्रमाण पत्र: आय के स्रोत और मात्रा के प्रमाण के लिए आय प्रमाण पत्र।
  4. आयु का प्रमाण: जन्म प्रमाण पत्र या अन्य वैध दस्तावेज।
  5. पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ: हाल ही में खींचा गया पासपोर्ट साइज फोटो।
  6. मोबाइल नंबर: संपर्क के लिए वैध मोबाइल नंबर।
  7. ईमेल आईडी: डिजिटल संचार के लिए ईमेल आईडी।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना आवेदन करने की प्रक्रिया:

  1. सबसे पहले, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की आधिकारिक वेबसाइट (https://rkvy.nic.in/) पर जाना होगा।
  2. होमपेज खुल जाएगा।
  3. होमपेज पर "अप्लाई नाउ" विकल्प पर क्लिक करें।
  4. इसके बाद आपकी स्क्रीन पर आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
  5. आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी भरें।
  6. अब सभी आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
  7. अंत में "सबमिट" विकल्प पर क्लिक करें।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से किसानों को मिलने वाले लाभ: राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से किसानों को कई लाभ प्राप्त होते हैं। इस योजना के माध्यम से कृषि बुनियादी ढांचे का निर्माण होता है जिससे किसानों को उच्च गुणवत्ता के इनपुट, भंडारण और बाजार सुविधाएं प्राप्त होती हैं। किसानों को अपनी आय बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है और इस योजना के माध्यम से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आता है।

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