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मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना 2024, लाभ, उद्देश्य, आवेदन प्रक्रिया जानिए

मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना 2024, लाभ, उद्देश्य, आवेदन प्रक्रिया जानिए
दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना

राज्य के पशुपालको को आए दिन विभिन्न समस्याओ का सामना करना पड़ता है, जिसमे दूध का उचित दाम न मिल पाता इसका एक मुख्य कारण है। उत्पादित दूध का सही लाभ न मिलने से हाल के समय में पशुपालन में काफी कमी आयी है, जिससे राज्य में दुग्ध उत्पादन की क्षमता में काफी गिरावट देखी गई है। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने 'राजस्थान मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना' की शुरुआत की। 

क्या है दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना What is Milk Producer Sambal Yojana:

इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा सभी लाभार्थी पशुपालको को उनके द्वारा उत्पादित दुग्ध पर 5 रूपए प्रति लीटर का अनुदान दिया जाएगा। इस अनुदान को प्राप्त करने हेतु लाभार्थी को उत्पादित दूध को अपने निकटतम राज्य सहकारी संघ पर जाकर देना होगा। राज्य के सभी व्यक्ति मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना का लाभ उठा सके इसके लिए सरकार द्वारा राज्य में 10,000 दुग्ध स्टोर खोले जाएंगे। इन दुग्ध स्टोर की सहायता से राज्य में नए रोजगार का सृजन होगा, जिससे राज्य के बेरोजगार व्यक्तियों को लाभ मिल सकेगा। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना का लाभ लेने हेतु किसानो को आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। पशुपालक अपने निकटतम सहकारी दुग्ध उत्पादक केंद्र पर जाकर दूध बेचकर योजना का लाभ ले सकते है।

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दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना के मुख्य उद्देश्य Main objectives of Milk Producer Sambal Yojana:

दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना के तहत वर्ष 2019 से लागु इस योजना के माध्यम से अब तक 4 लाख से भी अधिक पशुपालक लाभ उठा चुके है। योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में हो रहे दुग्ध उत्पादन की कमी को दूर करना और स्थानीय निवासियों को पशुपालन के लिए प्रेरित करना एवं उनके दुग्ध का सही मूल्य उपलब्ध करवाना है। इस योजना के तहत पहले सरकार द्वारा 2 रूपए प्रति लीटर अनुदान दिया जाता था, जिसे बाद में बढाकर 5 रूपए कर दिया गया।

दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना के तहत मिलने वाले लाभ:

राजस्थान मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना के अंतर्गत लाभार्थी पशुपालको को दुग्ध उत्पादन हेतु राज्य सरकार द्वारा 5 रूपए प्रति लीटर का अनुदान प्रदान किये जाएंगे। इस योजना के लिए राज्य में 10,000 डेरी स्थापित की जाएंगी। इससे राज्य में रोजगार उत्सर्जन में सहायता मिलेगी। राजस्थान मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना के अंतर्गत मिलने वाला लाभ सीधे व्यक्ति के बैंक खाते में जमा किया जाएगा।

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योजना के लिए पात्रता:

  • राजस्थान मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना के लिए केवल आवेदक राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए। 
  • दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना के लिए आवेदक पशुपालक एवं किसान होना चाहिए।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज:

  • आधार कार्ड।
  • निवास प्रमाण पत्र।
  • बैंक दस्तावेज।
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ।
  • पशुओ का विवरण।

लाभ लेने की प्रक्रिया:

  • राजस्थान मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना का लाभ राज्य के सभी पशुपालक उठा सकते है।
  • लाभार्थी पशुपालको को मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना के लिए आवेदन करने के जरुरत नहीं है।
  • योजना का लाभ लेने हेतु किसानो को अपने निकटतम सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ के स्टोर में जाकर दूध का विक्रय करना होगा।
  • उनके द्वारा विक्रय किये गए दूध का अनुदान उनके बैंक खाते में जमा कर दिया जाएगा।
  • सहकारी केंद्र स्टोर में किसानो को आवश्यक विवरण उपलब्ध करवाना होगा।
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