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मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना: पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, लाभ और योजना के बारे में सब कुछ

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना: पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, लाभ और योजना के बारे में सब कुछ
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत परियोजना लागत के लिए 50,000/- रूपए से 10,00000/- रूपए तक ऋण की आर्थिक सहायता दी जायगी। इस योजना की शुरूआत 2014 में की गयी है। इस योजना के तहत राज्य के सभी वर्गो के निवासियों को उद्यम स्थापित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा ऋण की आर्थिक सहायता दी जायगी। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग इस योजना का नोडल विभाग है। इस योजना के तहत लाभार्थी को ब्याज अनुदान 25,000/- रूपए प्रति वर्ष से अधिक नहीं दिया जायगा।

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का मुख्य उदेश्य:

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का मुख्य उदेश्य राज्य के ज्यादा से ज्यादा निवासियों को स्वरोजगार की प्राप्ति कराना है। इस योजना के तहत राज्य के निवासियों को अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन किया जायगा। इस योजना के द्वारा राज्य के वैसे नागरिक जो अपना खुद का व्यवसाय स्थापित करना चाहते है उन्हें राज्य सरकार के द्वारा सहयता दिया जायगा।

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मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लाभ:

इस योजना का लाभ राज्य के सभी वर्ग के निवासियों को स्वरोजगार की स्थापना के लिए दिया जायगा। इसके तहत उद्यम स्थापित करने के लिए लाभार्थीयो को 50,000/- रूपए से 10,00000/- रूपए तक की सहायता दी जायगी। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत परियोजना की पूँजी लागत का 15 % यानि अधिकतम 1,00,000/- रूपए सामान्य वर्ग को दिया जायगा। यदि लाभार्थी पहले से आयकर दाता है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। 

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत कितना ब्याज अनुदान मिलेगा:

राज्य के बी.पी.एल. वर्ग,अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति,अन्य पिछड़ा वर्ग,महिला वर्ग,अल्प संख्यक, एवं निःशक्तजन वर्ग के नागरिको को परियोजना की पूँजी लागत का 30 % यानि अधिकतम 2,00,000/- रूपए दिया जायगा। इस योजना के तहत परियोजना की पूँजी लागत का 30 % अधिकतम 3,00,000/- रूपए राज्य के विमुक्त घुमक्कड़ / अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति को दिया जायगा। इस के तहत महिला उद्यमी को ब्याज अनुदान 6 % दिया जायगा। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत राज्य के अन्य सभी वर्गो को 5% ब्याज अनुदान मिलेगा। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत ब्याज अनुदान ज्यादा से ज्यादा 7 वर्षों तक दिया जायगा। 

आवेदन के लिये पात्रता:

  1. आवेदक राज्य का मूल निवासी होना जरूरी है।
  2. आवेदन के लिये आवेदक की आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष तक होनी चाहिए।
  3. आवेदक न्यूनतम 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए साथ ही आवेदक की आय सीमा पर कोई बंधन नहीं होना चाहिए।
  4. आवेदक को बैंक के द्वारा ऋण गारेंटी 7 वर्ष तक दिया जायगा।
  5. इस योजना का लाभ आवेदक ऑफलाइन आवेदन के माध्यम से ले सकते हैं।

आवश्यक दस्तावेज:

  1. निवास प्रमाण पत्र।
  2. आधार कार्ड।
  3. बी.पी.एल. कार्ड।
  4. जाति प्रमाण पत्र।
  5. 5वीं कक्षा का सर्टिफिकेट।
  6. बैंक खाते की जानकारी।
  7. पासपोर्ट साइज फोटो।
  8. मोबाईल नंबर।

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया:

  1. म.प्र. मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थी आफलाइन आवेदन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
  2. इस योजना के आवेदन के लिये आवेदन पत्र सूक्ष्म, लघु एवं उद्यम विभाग के जिला कार्यालय में उपलब्ध है।
  3. आवेदन पत्र लेकर उसमें पूछी गई सभी जानकारी को ध्यान से पढ़कर भरें।
  4. आवेदन पत्र में माँगे गये सभी दस्तावेजों को संलग्न कर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग के जिला कार्यालय में सबमिट करें।
  5. विभाग के अधिकारी आवेदन पत्र और सभी दस्तावेजों का सत्यापित कर आवेदन पत्र को मंजूरी देते हैं।
  6. आवेदन पत्र सत्यापित होने के बाद आवेदक को इस योजना का लाभ मिलना प्रारंभ हो जायेगा।
  7. मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत आवेदक अपनी आवेदन की स्थिति https://msme.mponline.gov.in/Portal/Services/DCI/TrackApp.aspx इस आधिकारित साइट पर देख सकते हैं।
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