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Papaya Cultivation: किसानों के लिए खुशखबरी, पपीता की खेती पर किसानों को मिलेगा 45 हजार रुपये का अनुदान, जानिए आवेदन प्रक्रिया

Papaya Cultivation: किसानों के लिए खुशखबरी, पपीता की खेती पर किसानों को मिलेगा 45 हजार रुपये का अनुदान, जानिए आवेदन प्रक्रिया
पपीता की खेती में कम लागत और ज्यादा मुनाफा

मुख्यमंत्री बागवानी मिशन अंतर्गत पपीता विकास योजना के बारे में आपने सुना है? यह योजना पपीता की खेती को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। हम इस योजना के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि आप इस योजना का लाभ कैसे उठा सकते हैं।

पपीता विकास योजना का क्षेत्र विस्तार:

मुख्यमंत्री बागवानी मिशन के तहत पपीता विकास योजना का उद्देश्य बिहार राज्य के सभी जिलों में पपीता की खेती को बढ़ावा देना है। यह योजना कृषकों को पपीता की खेती में सहायता प्रदान करती है और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाती है। 

योजना का लाभ क्षेत्र: योजना का लाभ न्यूनतम 0.25 एकड़ (0.1 हे०) तथा अधिकतम 10 एकड़ (4 हे०) के लिए दिया जाएगा। इससे छोटे और बड़े दोनों प्रकार के किसानों को फायदा मिलेगा।

पौध रोपण सामग्री की आपूर्ति:

पौध रोपण सामग्री की आपूर्ति सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, देसरी, वैशाली एवं प्लग टाईप नर्सरी, कटिहार तथा भोजपुर जिलों से की जाएगी। इससे किसानों को उच्च गुणवत्ता की पौध सामग्री प्राप्त होगी।

अनुदान की राशि: इस योजनान्तर्गत प्रति हेक्टेयर पपीता की खेती के लिए अनुदान की राशि प्रथम वर्ष 33,750 रूपये तथा द्वितीय वर्ष 11,250 रूपये देय है। यह अनुदान राशि किसानों को पपीता की खेती में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करेगी।

पपीता विकास योजना का लाभ कौन ले सकता है:

इस योजना का लाभ रैयत कृषक जमीन के कागजात के आधार पर तथा गैर रैयत कृषक एकरारनामा के आधार पर ले सकते हैं।

लाभुकों का चयन: लाभुकों का चयन सामान्य श्रेणी में 78.56 प्रतिशत, अनुसूचित जाति 20 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 1.44 प्रतिशत किया जाएगा एवं प्रत्येक श्रेणी में 30 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

पपीता की खेती पर सब्सिडी के लिए आवश्यक दस्तावेज:

  1. आधार कार्ड
  2. खेती की जमीन के कागजात
  3. मोबाइल नंबर
  4. बैंक खाता विवरण: सब्सिडी की राशि आपके बैंक खाते में ही जमा की जाएगी।

आवेदन करने की सरल प्रक्रिया: 

  1. इस योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट (https://horticulture.bihar.gov.in/) पर जाना होगा। 
  2. वहाँ आपको "Schemes" ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  3. अब आपके सामने कृषि विभाग द्वारा चलाई जारी कई योजनाओं की सूची दिखाई देगी, आपको इस सूची में से "फल से सम्बंधित योजना" के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  4. उसके बाद एक नया पेज ओपन होगा " पपीता विकास योजना " आवेदन करें उस पर आपको क्लिक कर देना है।
  5. आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा जिसमें की आपको डीबीटी पंजीकरण संख्या दर्ज करना होगा
  6. इसके बाद, आवेदन फॉर्म भरें और सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करें।
  7. आवेदन फॉर्म भरने के बाद, आप आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करें। 
  8. आवेदन फॉर्म और दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक जाँच करने के बाद, "सबमिट" बटन पर क्लिक करें।

सहायतानुदान का भुगतान नियमानुसार DBT के तहत् CFMS द्वारा भुगतान किया जायेगा। इससे प्रक्रिया पारदर्शी और सुचारू होगी और किसानों को उनके अधिकारों का पूरा लाभ मिलेगा।
 

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