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Warehouse Subsidy Scheme: बिहार गोदाम निर्माण योजना, किसानों को मिलेगा 10 लाख रुपए तक का अनुदान, जानें अप्लाई करने का प्रोसेस

Warehouse Subsidy Scheme: बिहार गोदाम निर्माण योजना, किसानों को मिलेगा 10 लाख रुपए तक का अनुदान, जानें अप्लाई करने का प्रोसेस
गोदाम निर्माण योजना

 बिहार सरकार किसानों के अनाज के रखरखाव बिहार गोदाम निर्माण योजना लिये इस योजना की शुरूआत की गई है। वर्ष 2024-25 के लिए सरकार द्वारा कुल 154 गोदाम निर्माण के लिए आवेदन मांगे गये हैं, जिनमे 108 गोदाम व 100 मीट्रिक टन और 46 गोदाम व 200 मीट्रिक टन क्षमता वाले किसानों के लिए है। इस योजना के तहत निर्मित गोदाम का इस्तेमाल केवल अनाज भण्डारण के लिए ही किया जाएगा। बिहार गोदाम निर्माण योजना के लिए लाभार्थी किसान आवेदन ऑनलाइन एवं मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से आवेदन पत्र 1 अगस्त 2024 से जमा किया जा सकते है। इसकी अंतिम तिथि 31 अगस्त 2024 तक है। 

गोदाम निर्माण योजना का उद्देश्य:

किसानो को अनाज पैदा करने से लेकर अन्नाज के रखरखाव तक विभिन्न परेशानी का सामना करना पड़ता है। फसल से उत्पन्न हुए अनाज को रखने के लिए प्राप्त जगह का ना होना किसानो के लिए हमेशा दुविधा का कारण बना रहता है। इसके चलते कई बार किसानो के अनाज खराब हो जाते है, जिससे उनको काफी आर्थिक नुक्सान झेलना पड़ता है। इस नुकसान के चलते किसान आर्थिक तथा मानसिक रूप से टूट जाता है। इस समस्या को देखते हुए, बिहार सरकार द्वारा एक नवीनतम योजना को लागु करने का निर्णय लिया गया है, जिसका नाम है बिहार गोदाम निर्माण योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के किसानो की मदद करना और उनके आनाज को एक सुरक्षित स्थान प्राप्त करवाना है। योजना अपने नाम के अनुरूप राज्य के किसानो को गोदाम निर्माण हेतु प्रेरित करती है एवं उसके निर्माण हेतु अनुदान भी दिया जाता है।

सरकार द्वारा किसानो को गोदाम बनाने हेतु कितना मिलेगा अनुदान:

गोदाम निर्माण योजना के तहत 100 एम.टी के लिए सामान्य वर्ग के किसानो को या तो 5,50,000/- या फिर कुल लगत का 40 प्रतिशत अनुदान, 100 एम.टी के लिए एससी/एसटी वर्ग के किसानो को 7 लाख या फिर कुल लागत का 50 प्रतिशत अनुदान, 200 एम.टी के लिए सामान्य वर्ग के किसानो को 8 लाख रूपए या फिर कुल लागत का 40 प्रतिशत अनुदान जो भी कम हो दिया जाएगा। 200 एम.टी के लिए एससी/एसटी वर्ग के किसानो को 10 लाख रूपए या फिर कुल लागत का 50 प्रतिशत अनुदान जो भी कम हो दिया जाएगा। आरक्षित वर्ग के किसानो को अनुदान की राशि दो किश्तों में उपलब्ध करवाई जाएगी।

गोदाम निर्माण योजना के लिये पात्रता:

  • आवेदक राज्य का स्थायी निवासी हो।
  • आवेदक राज्य के कृषि विभाग की वेबसाइट पर पंजीकृत होना चाहिए।
  • आवेदक के पास स्वयं की भूमि होनी चाहिए।
  • जो किसान पूर्व में इस योजना का लाभ ले चुके किसान इसके लिए पात्र नहीं होंगे।
  • परिवार के केवल एक व्यक्ति को इस योजना का लाभ प्राप्त होगा।

गोदाम निर्माण योजना के लिये आवश्यक दस्तावेज:

  • भूमि का दस्तावेज 
  • आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान आवश्यक है।
  • आवदेक की भूमि पर खींची हुई फोटो।
  • बैंक दस्तावेज।
  • जमाबंदी प्रमाण पत्र।

बिहार गोदाम निर्माण योजना के लिये आवेदन कैसे करें:

आवेदक बिहार गोदाम निर्माण योजना के आवदेन पत्र दो माध्यमों से कर सकते है

  • सबसे पहले आवेदक को बिहार गोदाम निर्माण योजना की एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में डाउनलोड करना है।
  • इसके लिये आवेदक बिहार कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://dbtagriculture.bihar.gov.in/ से प्राप्त कर सकते है।
  • एप्लीकेशन डाउनलोड होने के बाद उसके मुख्य पेज पर क्लिक करे।
  • आवेदक को अपने 13 अंको की किसान पंजीकरण संख्या को दर्ज करना होगा।
  • पंजीकृत संख्या दर्ज करने के बाद किसान का व्यक्तिगत विवरण देना होगा।
  • इसके बाद व्यक्ति को भूमि सम्बंधित विवरण दर्ज करना होगा। 
  • आवेदक को अपने संबंधित दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
  • कितने टन के गोदाम का निर्माण करना है उसका चयन करना होगा। 

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें: आवेदक बिहार गोदाम निर्माण योजना के लिए आवेदक को बिहार कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://dbtagriculture.bihar.gov.in/ पर कर सकते हैं।

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